उत्तर प्रदेश के आगरा में चेक बाउंस के मामले में अधीनस्थ न्यायालय के पारित सजा के आदेश को सत्र न्यायालय ने भी यथावत रखा। दोषी को एक साल कारावास की सजा सुनाई गई है।
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इससे पहले अतिरिक्त न्यायालय संख्या-2 के पीठासीन अधिकारी सूबा सिंह ने 1 सितंबर 2022 को किरावली के गांव पुरामना निवासी आरोपी राजकुमार उर्फ राजू एक साल कारावास और 3.44 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई थी।
इस पर आरोपी ने अधीनस्थ न्यायालय के पारित आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की। इस पर अपर जिला जज-11 नीरज कुमार बक्शी ने 25 अगस्त 2023 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय के पारित आदेश को यथावत रख आरोपी को सजा भुगतने के लिए अदालत में हाजिर होने के आदेश दिए।