आगरा। केंद्रीय हिंदी संस्थान में नौकरी के नाम पर 6 लाख रुपये की ठगी के मामले में सीजेएम शारिब अली ने प्रो. एचएस सोलंकी और विमला देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष हरीपर्वत को दिया।
डॉ.भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुरेश चंद शर्मा ने अदालत में अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। आरोप लगाया था कि सिकंदरा थाना क्षेत्र के गैलाना निवासी प्रो. एचएस सोलंकी से मुलाकात हुई थी। वह उस समय विवि में प्रोफेसर के पद पर तैनात थे। जिस कारण उनसे संबंध हो गए। सोलंकी ने सुरेश को बेटे की नौकरी केंद्रीय हिंदी संस्थान में लगवाने का लालच दिया। वह उनकी बातों में आ गया और 6 लाख रुपये दे दिए। विमला देवी ने भी सोलंकी का साथ दिया था। नौकरी नहीं लगने पर रुपयों की वापस मांग की तो देने से मना कर दिया। इस संबंध में प्रो. सोलंकी ने कहा कि सुरेश शर्मा ने प्लॉट के लिए टोकन मनी के रूप में पैसे दिए थे, जो चेक के माध्यम से वापस कर दिए हैं।
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