आगरा। कार खरीदने के कुछ दिन बाद ही खराब हो गई। कंपनी वालों ने मरम्मत के रुपये ले लिए। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव कुमार ने मेसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी और मधुसूदन शर्मा व अंशुल अग्रवाल जीएम आत्माराम ऑटो इंटरप्राइजेज से वादी को कार की मरम्मत खर्च के 33 हजार रुपये, मानसिक पीड़ा के 20 हजार, वाद व्यय के 10 हजार रुपये देने के आदेश दिए।
शाहगंज थाना क्षेत्र के दौरेठा निवासी गोपाल सोलंकी ने वाद दायर कराया था। आरोप लगाया कि 24 अप्रैल, 2019 को आत्माराम ऑटो इंटरप्राइजेज से 13.92 लाख रुपये में कार खरीदी थी। 21 मार्च, 2023 को सर्विस कराने के बाद कार बंद हो गई। इसके बाद स्टार्ट नहीं हुई। जानकारी पर पता चला कि कार निर्माण में दोष है। उसे ठीक करने के 15 हजार रुपये विपक्षी ने ले लिए। 3 दिन बाद फिर से बंद हो गई तो क्रेन से कार को कार्यशाला लेकर गए। सर्विस इंजीनियर ने 1430 रुपये लेकर कार को स्टार्ट करके दे दिया। 27 मार्च 2023 को फिर बंद हो गई। इसके बाद इंजीनियर ने 10,800 रुपये में नया सेल्फ डालकर दे दिया। 10 मई, 2023 को ग्वालियर से आगरा आते समय रास्ते में बंद हो गई। वहां से दूसरी गाड़ी में घर आना पड़ा।