उत्तर प्रदेश के आगरा में बिल्डर ने एक मकान बेचा। खरीदार मकान में रहने पहुंचा तो नल टूटे और टाइल्स भी उखड़े थे। मकान मालिक ने बिल्डर से शिकायत की। मगर, कोई समाधान नहीं हुआ। इस पर पीड़ित ने जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। फोरम प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार एवं सदस्य डॉ. कुमार ने अपने निर्णय में भवन निर्माण में घटिया सामग्री लगाने पर बिल्डर को आदेश दिया कि वो पीड़ित को 3.23 लाख रुपये अदा करे।
राधास्वामी नगर, जगनपुर निवासी पूनम कपूर ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद प्रस्तुत किया। इसमें कहा कि कमला नगर स्थित दुर्गा नगर पार्क निवासी बिल्डर संजय पाठक एवं उसकी मां नीता पाठक प्लाट खरीद कर नए भवन का निर्माण करते हैं। इसके बाद बेचते हैं। बिल्डर ने उन्हें विश्वास दिलाया कि भवन निर्माण में अच्छी निर्माण सामग्री लगाई जाती है। इस पर उन्होंने जनवरी 2021 में 36 लाख रुपये में भवन खरीदने का सौदा किया।
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जनवरी 2021 में उन्होंने 12 लाख रुपये, अप्रैल 2021 में बैनामा के समय 24 लाख रुपये दिए। मई 2021 में वो मकान में रहने पहुंची। इस पर देखा कि बाथरूम और किचन के नल टूटे पड़े हैं। फर्श पर लगे टाइल्स उखड़े थे। शिकायत करने पर बिल्डर ने कोई ध्यान नहीं दिया। 12 मई 2022 को घटिया सामग्री का प्रयोग कर मरम्मत करा दी।
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जिला उपभोक्ता फोरम प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार एवं सदस्य डॉ. कुमार के निर्णय में कहा कि 3.23 लाख रुपये सात प्रतिशत ब्याज सहित देने होंगे। इसके अलावा मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के तौर पर 10 हजार और वाद व्यय क रूप में पांच हजार रुपये देने के आदेश किए। यह भी आदेश किया है कि अगर विपक्षी ऐसा करने में चूक करते हैं तो सात प्रतिशत की जगह पर नौ प्रतिशत ब्याज भी अदा करनी होगी। यह रकम फोरम में वाद प्रस्तुत करने के एक जुलाई 2022 से भुगतान की तिथि तक देनी पड़ेगी।