उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिला अदालत ने रेप के मामले में जिला पंचायत सदस्य एवं बसपा नेता विमल यादव को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
अर्थदंड नहीं देने पर एक साल का और कारावास की सजा काटनी होगी। आधी धनराशि पीड़िता को देनी होगी। यह मामला थाना शिकोहाबाद क्षेत्र का है। बसपा नेता ने नाबालिग छात्रा से रेप किया था।
शिकोहाबाद के वार्ड नंबर 26 से जिला पंचायत सदस्य विमल यादव के खिलाफ 30 सितंबर 2009 को रेप का केस दर्ज कराया गया था। विमल यादव ने पढ़ाई के बहाने घर लायी गई किशोरी का यौन शोषण किया था।