उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक दिन की शादी और फिर मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट ने पति और पत्नी के विवाद में तलाक के आदेश दे दिए हैं। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि शादी के बाद सुहागरात पर जब पति ने पत्नी से वैवाहिक संबंध बनाने का प्रयास किया, तो पता चला कि पत्नी महिला नहीं है। पत्नी के गुप्तांग विकसित नहीं हैं। उसके प्राइवेट पार्ट तथा ब्रेस्ट विकसित नहीं है। उसके साथ संबंध बनाना संभव नहीं है। ये मामला कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद समस्त साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त मुख्य पारिवारिक न्यायाधीश प्रथम प्रतिभा सक्सेना ने वादी के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए तलाक के आदेश किए हैं।