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दुल्हन बनी पर पत्नी नहीं: सुहागरात के बाद कोर्ट पहुंचा दूल्हा, बोला- घर वाली ऐसी है कि संबंध बना ही नहीं सकता

Sat, 17 Jun 2023 12:54 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला, आगरा

सार

आगरा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। युवती दुल्हन तो बनी, लेकिन पत्नी न बन सकी। दूल्हे ने उसे ठुकरा दिया, जिसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने भी तलाक के आदेश दिए हैं। 
 
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सुहागरात (सांकेतिक फोटो)
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक दिन की शादी और फिर मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट ने पति और पत्नी के विवाद में तलाक के आदेश दे दिए हैं। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि शादी के बाद सुहागरात पर जब पति ने पत्नी से वैवाहिक संबंध बनाने का प्रयास किया, तो पता चला कि पत्नी महिला नहीं है। पत्नी के गुप्तांग विकसित नहीं हैं। उसके प्राइवेट पार्ट तथा ब्रेस्ट विकसित नहीं है। उसके साथ संबंध बनाना संभव नहीं है। ये मामला कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद समस्त साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त मुख्य पारिवारिक न्यायाधीश प्रथम प्रतिभा सक्सेना ने वादी के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए तलाक के आदेश किए हैं।

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यहां का है मामला 

थाना एत्माद्दौला  के उत्तरी प्रकाश पुरम टेढ़ी बगिया निवासी युवक ने कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया था। उसने बताया कि फिरोजाबाद से उसका विवाह  27 जनवरी 2016 को हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न  हुआ था। वादी ने बताया कि सुहागरात वाले दिन पत्नी से वैवाहिक संबंध बनाने के प्रयास किए तो पता चला कि पत्नी के गुप्तांग विकसित नहीं हैं। वह स्त्री नहीं है और उसके प्राइवेट पार्ट और ब्रेस्ट विकसित नहीं है। उसके साथ संबंध बनाना संभव नहीं है।

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पत्नी का कराया इलाज 

इसके बाद पत्नी कुछ दिन वादी के घर पर रही, फिर वह विदा होकर अपने मायके चली आई। फिर जब पत्नी दोबारा से वादी के घर आई तो वादी ने मेडिकेयर सेंटर कमला नगर तथा डॉ. नवल किशोर टीसीएस मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर रेनू  किशोर से पत्नी का इलाज कराया। कोशिश की उसके गुप्तांग तथा ब्रेस्ट विकसित हो और पती धर्म निभाया जा सके, लेकिन दोनों ही डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि कोई भी सुधार की संभाना नहीं है।

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कोर्ट ने दिया तलाक का आदेश 

कोर्ट में वादी ने मेडिकल रिपोर्ट तथा अन्य डाक्टरों की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करते हुए कोर्ट से तलाक के आदेश देने की याचना की। कोर्ट ने समस्त सबूतों को देखते हुए वादी के पक्ष में निर्णय सुनाया और  तलाक के आदेश दिए हैं।

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