भाजपा के सदर विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत
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भाजपा के सदर विधायक और एक अन्य को करीब 11 साल पुराने मारपीट के मामले में दोषी पाया गया है। दोष सिद्ध हो जाने के बाद सजा के प्रश्र पर सुनवाई के बाद एक वर्ष की सदाचार की परिवीक्षा पर रिहा किया गया है।
भाजपा के सदर विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत एवं उनके साथी आरोपी कौशल के खिलाफ अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 3 गगन कुमार भारती के न्यायालय में फैसला सुनाया गया। मारपीट का यह मामला 10 जनवरी 2010 को थाना नदरई में हुआ था।
पीड़ित चोखेलाल की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इस मामले में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल हुआ। मंगलवार को फैसला सुनाया गया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल यादव ने मामले को गंभीर बताते हुए सदर विधायक देवेंद्र राजपूत एवं उनके साथी कौशल को दोषी बताते हुए सजा की पैरवी की। इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलीलें दीं।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर जिला जज गगन कुमार भारती ने सदर विधायक देवेंद्र सिंह एवं कौशल को मामले में दोषी पाया। दोष सिद्ध होने पर दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेने के निर्देश दिए। न्यायिक हिरासत के बाद इस मामले पर अपर जिला जज ने सजा के प्रश्र पर सुनवाई की।