मैनपुरी। औद्योगिक और निजी संस्थानों के बकाया बिजली बिल को जमा करने के लिए बिजली निगम ने कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है। इसके तहत बकाया बिल जमा करने वालों को अधिभार में सौ प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। 15 दिसंबर से योजना के लिए पंजीकरण शुरू होंगे।
कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना के तहत एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4 (निजी संस्थान) और एलएमवी-6 (औद्योगिक) कनेक्शनधारकों को लाभ मिलेगा। इसमें नवंबर तक के बकाया बिल पर सौ प्रतिशत अधिभार में छूट मिलेगी। बिजली निगम द्वारा शुरू योजना में 15 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक पंजीकरण कराना होगा।
पंजीकरण के दौरान नवंबर तक के बकाया बिजली बिल की 30 प्रतिशत धनराशि के साथ ही वर्तमान बकाया बिल जमा करना होगा। शुल्क जमा होने के बाद 28 फरवरी तक किस्त अथवा एक बार में बकाया बिल जमा किया जा सकेगा। जिले में योजना का लाभ कुल 10371 उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसमें प्रथम खंड में 4338, द्वितीय खंड में 3044 और तृतीय खंड में 2989 उपभोक्ता शामिल हैं।
समय से भुगतान न होने पर जब्त होगा पंजीकरण शुल्क
योजना के तहत पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को 28 फरवरी 2021 तक पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त बिजली बिल जमा कराना होगा। यदि समय से बकाया बिल जमा नहीं किया गया तो दो हजार रुपये की धनराशि अथवा पंजीकरण धनराशि, जो न्यूनतम हो, जब्त कर ली जाएगी। इसके साथ ही उपभोक्ता को पूरा अधिभार भी देना होगा।
योजना के तहत पंजीकरण कराकर उपभोक्ता बिजली बिल के अधिभार में छूट प्राप्त कर सकते हैं। 15 दिसंबर से उपकेंद्रों पर पंजीकरण शुरू हो जाएंगे।
जीसीएल भटनागर, प्रभारी अधीक्षण अभियंता विद्युत।