आगरा के प्रसिद्ध पेठा, दालमोठ, गजक और पराठा कारोबार को बढ़ावा देने के लिए ‘एक जनपद एक व्यंजन’ योजना के तहत उद्यमियों को 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। पात्र आवेदक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आगरा के विश्व प्रसिद्ध पेठा, दालमोठ, गजक और पराठा को एक जनपद एक व्यंजन योजना से नई उड़ान मिलेगी। स्थानीय उद्यमियों और कारीगरों को 1.50 करोड़ रुपये तक की परियोजना पर 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। जिला उद्योग केंद्र ने पात्र उद्यमियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं।
उपायुक्त उद्योग शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, जबकि शैक्षिक योग्यता की कोई शर्त नहीं है। बैंक डिफॉल्टर और पूर्व में किसी अन्य सरकारी स्वरोजगार योजना का लाभ ले चुके लोग पात्र नहीं होंगे। एक परिवार से केवल एक ही सदस्य को योजना का लाभ मिलेगा।
योजना में 25 लाख से लेकर 1.50 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं पर अलग-अलग स्लैब में मार्जिन मनी का प्रावधान है। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को अपनी ओर से परियोजना लागत का 10 फीसदी अंशदान देना होगा, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला और दिव्यांगों को राहत देते हुए यह सीमा केवल 6 फीसदी रखी गई है। उद्यम के लगातार दो साल तक सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी को अनुदान (सब्सिडी) में बदल दिया जाएगा।
यहां करें आवेदन
इच्छुक उद्यमी और कारीगर विभागीय वेबसाइट https://upsdc.gov.in या https://www.diupmsme.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी भी असुविधा या जानकारी के लिए नुनिहाई स्थित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।