चुनाव के लिए नहीं दिया वाहन तो एफआईआर के लिए रहें तैयार
-जिला निर्वाचन अधिकारी ने 1011 वाहनों का जारी किया है अधिग्रहण आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। लोकसभा निर्वाचन के लिए 1011 वाहनों के अधिग्रहण का आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किया है। ये वाहन अगर उपलब्ध नहीं होते हैं तो वाहन स्वामी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। 4 मई को अधिग्रहीत वाहन प्रशासन को उपलब्ध कराने होंगे। प्रशासन इसके लिए वाहन स्वामियों को भुगतान भी करेगा।
7 मई को जिले में मतदान होना है। पोलिंग पार्टियों की रवानगी, सेक्टर मजिस्ट्रेटों के भ्रमण और माइक्रो ऑब्जर्वर आदि के लिए वाहनों की आवश्यकता प्रशासन को है। इसी के चलते कुल 1011 वाहनों के अधिग्रहण का आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने जारी किया है। इसमें 516 हल्के वाहन, 100 छोटे वाहन कार आदि और 395 बस और ट्रक शामिल हैं। सभी वाहनों को हर हाल में 4 मई तक उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं।
एआरटीओ शिवम यादव ने बताया कि हल्के और छोटे वाहन जहां पुलिस लाइन में पहुंचेंगे तो वहीं बड़े वाहन नवीन मंडी में खड़े कराए जाएंगे। अगर कोई वाहन स्वामी 4 मई को अपना वाहन नहीं भेजता है तो उसके विरुद्ध प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि सभी वाहन स्वामियों को चुनाव के दौरान सेवाएं देने के लिए भुगतान भी किया जाएगा।