उत्तरी बाईपास के प्रारंभ होने पर अधिवक्ता एवं सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता केसी जैन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि नेशनल हाईवे-19 पर भारी वाहनों के प्रवेश पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115 के तहत प्रतिबंध लगाया जाए।
उन्होंने कहा है कि एनएच-19 का शहरी खंड रामबाग, भगवान टॉकीज़, कमला नगर, सिकंदरा से होकर गुजरता है। यहां से शहर के लोग भी निकलते हैं। इससे लगातार जाम, प्रदूषण और घातक दुर्घटनाओं से जूझता रहा है।
अब उत्तरी बाईपास सीधे यमुना एक्सप्रेस वे से जुड़ गया है और भारी वाहनों के लिए एक तेज़ गति, सिग्नल-मुक्त, सुरक्षित और सतत हाई-स्पीड कॉरिडोर उपलब्ध हो गया है, जिसका उपयोग कर वे शहर में प्रवेश किए बिना एनएच-19 पर वापस आ सकते हैं। ऐसे में अब भारी वाहनों को शहर में प्रवेश देना न केवल अनावश्यक है, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा के विरुद्ध भी है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115 के अंतर्गत आदेश जारी कर शहरी हिस्से को भारी वाहनों से मुक्त करें।