मैनपुरी। अंतरिम जमानत पाने के बाद जेल से छूटे बंदियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। बेवजह घर से बाहर निकलने पर उन पर रिपोर्ट दर्ज होगी। जमानत निरस्त कराने की भी पुलिस कार्रवाई करेगी। जमानत पाने वाले बंदियों को जेल से छोड़ते समय सख्त हिदायत दी गई है।
हाईकोर्ट की गाइडलाइन के तहत सात साल से कम सजा वाले मामलों में जेल में बंद 39 बंदियों को अंतरिम जमानत मंजूर होने के बाद रिहा कर दिया गया। इस दौरान जेल अधीक्षक हरीओम शर्मा ने बंदियों को जमानत पाने के बाद सख्त हिदायत दी। कहा कि जमानत अवधि के दौरान कोरेाना गाइडलाइन का पालन करें। घरों से बेवजह बाहर नहीं निकलें।
इस आशय का लिखित अनुबंध बंदियो से जमा कराया गया है। जमानत पाने वाले बंदी अगर घरों से बाहर निकलेंगे तो पुलिस उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके जमानत निरस्त कराने की कार्रवाई करेगी। संबंधित थानाध्यक्ष जमानत पाने वाले बंदियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। जेल से बंदी के रिहा होने के बाद संबंधित थानाध्यक्ष बीट प्रभारी के माध्यम से जानकारी करेंगे। घर से जरूरी काम सें बाहर निकलने पर बंदी को थाने में सूचना देनी होगी।
लंबित मुकदमों में सामान्य तारीखें लगीं
अदालतों में लंबित चल रहे मुकदमों में सामान्य तारीखें लगा दी गई हैं। जिला जज तेजप्रताप तिवारी के निर्देश पर 10 मई के मुकदमों में 26 मई, 11 मई के मुकदमों में 27 मई तथा 12 मई के मुकदमों में 28 मई की सामान्य तारीख लगाई गई है। सामान्य तिथियां सभी मुकदमों में लागू होंगी। वादकारियों की सुविधा के लिए सामान्य तारीखों की सूची नोटिस बोर्ड सहित मुख्य द्वार पर भी चस्पा कराई गई है।