कासगंज। प्रभारी सत्र न्यायाधीश गगन कुमार भारती के न्यायालय ने हत्या के प्रयास के आरोपी पिता पुत्र को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
ग्राम मजीदपुर निवासी अशोक कुमार 20 जून 2022 को अपने खेत पर गया हुआ था। गांव के ही मुकेश, उसके पुत्र इंद्रजीत सहित अन्य लोगों ने कुल्हाडी, व धारदार हथियारों से उस पर हमला कर दिया। जिससे उसका जिस फट गया। मामले की प्राथमिकी उसके पिता कृपाल सिंह ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी मुकेश व इंद्रजीत ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट मे ंअर्जी दी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। संवाद