आगरा। स्वास्थ्य विभाग में एक ही डिग्री से एक से अधिक अस्पतालों के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन आए हैं। चिकित्सकों ने पर्सन इंचार्ज के तौर पर ये दर्शाया है। इसमें एक चिकित्सक एक ही अस्पताल में सेवा दे सकता है। ऐसे में अतिरिक्त अस्पतालों के लाइसेंस के आवेदन को रद्द किया जाएगा।
नए अस्पतालों के लिए भी आवेदन आ रहे हैं। इनमें से तीन डॉक्टरों ने एक से अधिक अस्पताल में पर्सन इंचार्ज के तौर पर आवेदन किया है। नियमानुसार पर्सन इंचार्ज के तौर पर एक डॉक्टर एक ही अस्पताल में सेवा दे सकता है। पैथोलॉजिस्ट तीन लैब और रेडियोलॉजिस्ट दो अल्ट्रासाउंड सेंटर पंजीकृत करा सकते हैं। इसके लिए चिकित्सक को संबंधित लैब-सेंटर में कितने से कितने समय तक सेवा देंगे, इसका शपथपत्र में उल्लेख करना होता है। सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव का कहना है कि पर्सन इंचार्ज के तौर पर एक ही अस्पताल का लाइसेंस हो सकता है। एक से अधिक का होने पर आवेदन रद्द किया जाएगा।
लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 30 तक आवेदन
चिकित्सकीय संस्थानों के लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। बीते साल 1385 चिकित्सकीय संस्थान पंजीकृत हैं। इनमें से करीब 480 के अधूरे मानक मिलने पर एक साल के लिए ही लाइसेंस का नवीनीकरण किया था। इनकी मार्च में लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई है। ऐसे में इनको नए सिरे से आवेदन करना होगा। अधूरे मानकों वालों का लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा।