आगरा। कलेक्ट्रेट परिसर की करीब दस हजार वर्ग मीटर जमीन पर कब्जे के आरोप में घिरा अंजुमन मोहम्मदिया ट्रस्ट सोमवार को अपर जिलाधिकारी तृतीय की कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगा।
ट्रस्ट के सहायक सचिव हाजी जमील उद्दीन ने दावा किया है कि जमीन कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें मिली है और उसके आधार पर इस जमीन पर बालिका और बालकों के लिए अलग-अलग दो स्कूल पिछले कई दशक से चल रहे हैं। इसके अलावा सालों पुरानी एक मस्जिद भी है। ट्रस्ट ने कोई अवैध कब्जा नहीं किया है बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से दी गई जमीन पर नियमानुसार काबिज हैं। दस्तावेज में यह जमीन जमीदारी की है, न की नजूल की। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कलेक्ट्रेट दस्तावेज में लगभग 30 हजार वर्गमीटर जमीन दर्ज है लेकिन मौके पर करीब 20 हजार वर्गमीटर पर ही कब्जा है। जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देश के बाद प्रशासनिक अमला रिकॉर्ड के आधार पर पूरी जमीन पर कब्जा लेने की तैयारी में है। ऐसे में अगर जवाब संतोषजनक न हुए तो एसीएम तृतीय की कोर्ट बेदखली का आदेश भी दे सकती है।