आगरा। यूट्यूबर और उनकी उसकी पत्नी के साथ मारपीट, गाली-गलौज करते हुए एक करोड़ रुपये चौथ मांगने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 शिवानंद गुप्ता ने सुनवाई की। उन्होंने सात आरोपियों के खिलाफ थानाध्यक्ष जगदीशपुरा को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए।
थाना शाहगंज क्षेत्र के केदार नगर निवासी सुशील कुमार चावलानी ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। आरोप लगाया कि वह यूट्यूबर हैं और उनके खिलाफ केदार नगर निवासी भीमसेन सचदेवा ने थाना शाहगंज में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। विपक्षी झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर अवैध रूप से धन की मांग कर रहे थे।
विपक्षी ने 6 फरवरी की सुबह फोन कर अवधपुरी बुला लिया। वहां पहले से मौजूद विपक्षी ने अपने अन्य साथियों के साथ पिटाई की और जेब में रखे दो लाख रुपये निकाल लिए। एक करोड़ रुपये चौथ के रूप में मांगने लगे। विरोध पर जान से मारने की धमकी दी। 7 फरवरी बात करने के बहाने से भीमसेन सचदेवा, उनकी पत्नी अंजू, पुत्र सुमित, नानक राम, मनोज वाधवानी, भूमि वाधवानी और विक्की घर के अंदर आ गए। उनके और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की।