डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा
आगरा के डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को तलब कर फटकार लगाई तथा कॉपियां नए सिरे से जांचने के लिए मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद को भेज दीं।
कोर्ट ने पूछा, क्यों न विश्वविद्यालय के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाए ? क्या उनको परीक्षाएं आयोजित करने से रोक दिया जाए? ताकि इस प्रकार से छात्रों का भविष्य न बर्बाद हो।
मेडिकल छात्र देवर्शनाथ गुप्ता की याचिका पर न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की पीठ ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता जेन अब्बास का कहना था कि याची ने फिजियोलॉजी के पेपर में कम अंक मिलने पर आरटीआई में अपनी कॉपी मांगी थी।