आगरा में बिना अनुमति रोड कटिंग करने पर नगर निगम प्रशासन ने भारती एयरटेल लिमिटेड पर 9.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी को नोटिस भी जारी किया है। तीन दिन में जुर्माना जमा नहीं करने पर शहर की सीमा में उसे रोड कटिंग के लिए प्रतिबंधित करने की चेतावनी भी दी गई है।
लोहामंडी जोन के वार्ड 18 में कंपनी अंडरग्राउंड केबल डाल रही है। इसके लिए साइड पटरी को खोदा जा रहा है। नगर निगम की शर्तानुसार, कंपनी को खोदाई के 24 घंटे के भीतर ही रेस्टोरेशन का कार्य भी मानकों के अनुरूप पूरा करना होता है। मगर, इन शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। इससे लोगों को आवागमन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने कंपनी पर बिना अनुमति रोड कटिंग करने पर 4,60,434.38 रुपये का चार्ज लगाते हुए इतना ही अर्थदंड भी लगाया है।
कंपनी के कर्मचारियों ने नगर निगम की बिना अनुमति के ही लोहामंडी जोन के तहत जयपुर हाउस, खतैना रोड, अल्कापुरी चौकी से एमजी रोड 2, जयपुर हाउस में कोठी नंबर 110, 109 और 111 के सामने, पर्ल्स हाॅस्पिटल के सामने, प्रताप नगर चौराहा और भोले बाबा मिल्क एंड डेरी के समक्ष साइड पटरी खोदी थी। अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार ने जेई लोहामंडी मुकेश कुमार के माध्यम से मामले की जांच कराकर रिपोर्ट सौंपते हुए नगरायुक्त से कार्रवाई की संस्तुति की थी। नगरायुक्त ने कंपनी पर 9.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।