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Agra News: पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद

Thu, 09 Apr 2026 02:45 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
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आगरा। पत्नी का मुंह और गला दबाकर हत्या करने के मामले में जिला जज संजय कुमार मलिक ने सुनवाई की। उन्होंने घटना के तीन साल बाद थाना एमएम गेट के शीतला गली (हाल पता थाना जगदीशपुरा सेक्टर-6) निवासी पति अनुज भार्गव उर्फ अक्कू को दोषी मानते हुए उसे उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी ने शक की वजह से पत्नी की हत्या की थी।
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थाना सिकंदरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पुलिस को 30 नवंबर, 2022 को शिवम कुंज ककरैठा में एक महिला के मृत होने की पुलिस को सूचना मिली थी। मृतका के परिजन का पता न लगने पर उपनिरीक्षक सत्येंद्र सिंह ने स्वयं तहरीर दी थी। घटना स्थल से पुलिस ने मृतका अन्नू भार्गव का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सात चोटें पाई गईं और उसकी मुंह व गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी। घटना के बाद ही मृतका का पति अनुज भार्गव लापता हो गया था। पुलिस ने उसे 5 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। अदालत में पेश कर जेल भेजा गया था। तब से वह जिला कारागार में निरुद्ध है।
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पुलिस की विवेचना में सामने आया कि आरोपी बेरोजगार था, जबकि उसकी पत्नी अन्नू पैथोलॉजी लैब में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर घर खर्च चलाती थी। आरोपी पत्नी के चरित्र पर शक करता और शराब पीकर पिटाई करता था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में नौ गवाह पेश किए।



पुलिस ने बताया कि पति के उत्पीड़न से तंग अन्नू घटना से दो महीने पहले अपने दोनों बच्चों को लेकर चली गई थी। शिवपुरी कॉलोनी में किराए पर रहती थी। घटना वाले दिन वह डेयरी से दूध लेने आई थी। आरोपी अनुज भार्गव ने सभी के सामने पत्नी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उसे अपने कमरे पर ले गया था। वहीं आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया और भाग गया था।
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