रोजाना सैकड़ों क्विंटल कचरा सड़कों के किनारे या कूड़ाघरों में बिना अलग-अलग किए डालने वाले शहर के 166 नामी होटलों को नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। निर्देश दिए गए हैं कि सभी अपना रजिस्ट्रेशन निगम की कूड़ा उठाने वाली एजेंसी के पास कराएं और अपना कूड़ा उसी एजेंसी को दें। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ न सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि उनका व्यापार लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
नगर निगम प्रशासन ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की अनदेखी कर रहे होटलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 एवं उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2021 के तहत निगम ने 166 होटलों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें फतेहाबाद रोड स्थित होटल ताज प्लाजा, ताज थ्री स्टार होटल, ताजवे होटल, होटल गोयल पैलेस, होटल क्रिस्टल इन, होटल सेवेन हिल टावर, होटल सद्धार्थ, होटल राज विलास, होटल फाइन सेल्टर, होटल रॉयल ताज, होटल ताज, ताज हवेली प्रमुख रूप से शामिल हैं।
निगम ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया, तो संबंधित प्रतिष्ठानों से यूजर चार्ज के साथ-साथ प्रति सप्ताह एक हजार रुपये अर्थदंड वसूला जाएगा। नियमानुसार हर दिन 100 किलोग्राम (एक क्विंटल) से अधिक कचरा उत्सर्जन वाले हर होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठान को अपने परिसर में ही कचरे को अलग-अलग कर नगर निगम की अधिकृत एजेंसी को उपलब्ध कराना होता है।
इसके बावजूद कई होटल और रेस्टोरेंट नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया नोटिस के बाद भी जो प्रतिष्ठान नियमानुसार काम नहीं करेंगे, उनके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यूजर चार्ज का समय पर भुगतान न करने वालों से बकाया राशि ब्याज सहित वसूली जाएगी। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर संबंधित प्रतिष्ठानों का व्यापार लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है।