आगरा में 10 साल की मासूम बच्ची से छेड़खानी के आरोपी को दोषी पाते हुए कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
आगरा में छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के आरोप में अदालत ने नाई की मंडी निवासी सुल्तान नाई को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शिव कुमार ने 5 साल कारावास के साथ 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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थाना नाई की मंडी में दर्ज केस के अनुसार किशोरी के पिता ने तहरीर में आरोप लगाया था कि 16 नवंबर 2018 को उनकी पत्नी काम करने गई थी। शाम को उनकी 10 साल की पुत्री अपने घर से अपनी मॉं को बुलाने सुभाष पार्क तिराहे के पास गई। जाते समय रास्ते में आरोपी सुल्तान ने पुत्री को रोक लिया और गोद में उठाकर छेड़छाड़ करने लगा।
शोर मचाने पर फरार हो गया। पुत्री रोते हुए मां के पास पहुंची और पूरी घटना बताई। वह अपने भाई के साथ घटना स्थल जा रहे थे कि रास्ते में आरोपी मिल गया। उन्होंने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने केस दर्ज कर जेल भेजा था। विवेचक ने पीड़िता के बयान दर्ज कराकर 18 दिसंबर 2018 को आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।