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अागराः बजा सकते हैं लाउडस्पीकर, इस शर्त पर ही मिलेगी अनुमति

Wed, 10 Jan 2018 03:53 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला आगरा
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लाउडस्पीकर - फोटो : amar ujala
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बिना अनुमति के संचालित लाउडस्पीकरों को उतरवाने के लिए आगरा में कवायद शुरू हो रही है। इसके लिए थानावार सूची तैयार करने के लिए कहा गया है। धार्मिक स्थल ही नहीं, डीजे और बैंडबाजा की गिनती करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने बिना अनुमति के लगे लाउडस्पीकरों को बंद कराने के आदेश दिए हैं। इसके लिए प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। पुलिस विभाग का सहयोग लिया जा रहा है। थानावार सूची तैयार कराई जा रही है। 

ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह मशक्कत की जा रही है। उन डीजे को भी चिह्नित किया जा रहा है, जो बिना अनुमति लिए संचालित हो रहे हैं। 

उन्हें कोर्ट के आदेशानुसार निर्धारित मानक के हिसाब से ही डीजे बजाने की अनुमति दी जाएगी। यदि वे इसका पालन नहीं करेंगे तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा। इसी प्रकार बैंडबाजा संचालकों को भी अनुमति लेनी होगी। 
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आदेश पर दूर करेंगे भ्रम

जमीअत उलमा की बैठक - फोटो : अमर उजाला
फ़िरोज़ाबाद में धर्म स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति के मुद्दे पर मस्जिद मेवा फरोशन में जमीअत उलमा की बैठक हुई। बैठक में कई मौलानाओं ने लिया भाग। मौलानाओं ने कहा लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति के फैसले को लेकर जो बेचैनी हो रही है, उसको लेकर समाज में भ्रम दूर करेंगे। 

हाईकोर्ट के फैसले को मानने लिए लोगों को जागरूक करेंगे। यह आदेश सभी धर्म स्थलों के लिए है। अदालत का फैसला है जिसका सम्मान सभी धर्मों को करना होगा। मुफ्ती कासिम रज़ी कासमी जिला महासचिव जमीयत उलमा ए हिंद ने कहा कि लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति की शर्तों का पालन किया जाएगा। 

इस संबंध में जिला प्रशासन को भी ज्ञापन देंगे। मांग की जाएगी की लाउडस्पीकर चेकिंग के नाम पर मस्जिदों में जाकर अनावश्यक रूप से परेशान ना किया जाए। जो शर्तें हैं और जो कोर्ट का आदेश है, उसका पूरा समाज पालन करेगा।
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