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आगरा में 43 लाख की लूट के मामला: जीएसटी के निलंबित फरार अफसरों के घरों की होगी कुर्की

Mon, 26 Jul 2021 12:05 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा

सार

पुलिस को कोर्ट से कुर्की की अधिसूचना (धारा 82) का आदेश मिल गया है। इसकी प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो जाएगी। इसके बाद आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा किया जाएगा। 
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जीएसटी के निलंबित अधिकारी अजय कुमार और शैलेंद्र कुमार - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मथुरा के चांदी कारोबारी को आगरा के जयपुर हाउस स्थित वाणिज्य कर कार्यालय लाकर 43 लाख रुपये लूटने के मामले में निलंबित असिस्टेंट कमिश्नर अजय कुमार और वाणिज्य कर अधिकारी शैलेंद्र कुमार अब तक फरार हैं। पुलिस ने अब उनके घरों की कुर्की की तैयारी कर ली है। कोर्ट से धारा 82 के तहत कुर्की अधिसूचना का आदेश ले लिया है। अब आदेश की कॉपी दोनों आरोपियों के घरों पर चस्पा करने के लिए पुलिस सोमवार को जाएगी।

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मथुरा के गोविंद नगर निवासी प्रदीप अग्रवाल 30 अप्रैल को बिहार से चांदी के जेवरात बेचकर लौट रहे थे। लखनऊ एक्सप्रेस वे के फतेहाबाद टोल पर कारोबारी की गाड़ी को वाणिज्यकर अधिकारियों और कर्मचारियों ने रोक लिया था। 

आरोप है कि कारोबारी को जयपुर हाउस स्थित ऑफिस ले जाकर बैग में रखे 43 लाख रुपये लूट लिए गए थे। व्यापारी की शिकायत पर विभागीय जांच हुई। 12 मई को मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में लूट और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा की वृद्धि की गई। इसमें असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर अजय कुमार, कर अधिकारी शैलेंद्र कुमार , सिपाही संजीव कुमार और निजी चालक दिनेश कुमार को नामजद किया गया। 

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कुर्की की अधिसूचना का आदेश मिला
विवेचना सीओ सदर राजीव कुमार कर रहे हैं। पुलिस ने सिपाही संजीव कुमार और चालक दिनेश कुमार को जेल भेजा था। अधिकारी फरार हैं। वो पुलिस के हाथ नहीं आ सके हैं। सीओ सदर राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी अधिकारियों के घरों की कुर्की  की जाएगी। कोर्ट से कुर्की की अधिसूचना (धारा 82) का आदेश मिल गया है। इसके नोटिस और कोर्ट से लिए जा रहे हैं। 

इसकी प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो जाएगी। इसके बाद टीम को दोनों के घरों पर नोटिस चस्पा करने के लिए जाएगी। इसके बाद भी आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं तो एक महीने के अंदर कुर्की कर दी जाएगी। अजय कुमार लखनऊ के इंदिरा नगर और शैलेंद्र कुमार चंदौली के रहने वाले हैं। दोनों को विभाग ने निलंबित कर दिया था। 
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