सोढ़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी के हरविंदर ने भी दर्ज कराया था मुकदमा
सोढ़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी के हरविंदर सिंह सोढ़ी ने भी छत्ता थाने में रज्जो जैन और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि जीवनी मंडी स्थित जोंस मिल परिसर के गोदाम पर उनका परिवार तकरीबन 50 साल से काबिज हैं। रज्जो जैन खाली कराना चाहता है। परिवार के सदस्यों को जान से मारने और गोदाम खाली कराने को गोदाम में विस्फोट कराया।
धमकी के साथ दो बार आग भी लगवा चुका है। पुलिस ने हत्या के प्रयास और अन्य धारा में मुकदमा दर्ज किया था। सत्र न्यायालय से जमानत खारिज होने पर रज्जो जैन ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दी थी। हाईकोर्ट ने रज्जो जैन की दोनों मामलों में जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिए हैं।
बिल्डर चुनमुन का नाम निकालने की जांच नहीं हुई पूरी
बम धमाके के मामले में बिल्डर चुनमुन का नाम भी पुलिस ने बढ़ाया था। इसकी जांच तत्कालीन एसएचओ सुनील दत्त ने की थी। विधिक राय के आधार पर नाम निकाल दिया था। इस पर मामला अधिकारियों तक पहुंचा था। पहले नाम शामिल करने और बाद में नाम निकालने की जांच के आदेश किए गए। वहीं विवेचक को निलंबित किया गया था। जांच सीओ हरीपर्वत को सौंपी गई थी। एक महीने बाद भी यह जांच पूरी नहीं हो सकी है।