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सतर्कता: आगरा जिला प्रशासन ने 10 महीने में तीसरी बार बढ़ाया प्रतिबंध, 16 दिसंबर धारा 144 लागू, ये गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित

Thu, 14 Oct 2021 11:29 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क अमर उजाला, आगरा

सार

एडीएम सिटी ने कहा कि एक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना वर्जित है। कोई जुलूस, रैली व सामूहिक कार्यक्रम बिना अनुमति नहीं होगा। 
 
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आगरा पुलिस - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आगरा शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में बुधवार से 16 दिसंबर तक धारा 144 बढ़ा दी गई है। 10 महीने में इसे तीसरी बार बढ़ाया गया है। अब बिना अनुमति जुलूस, धरना-प्रदर्शन पर रोक होगी। आगामी महीनों में होने वाले विभिन्न धार्मिक त्योहारों पर शांति व्यवस्था के मद्देनजर इसे लागू किया गया है।
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धारा 188 व महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) डॉ. प्रभाकांत अवस्थी ने बताया कि धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा 188 व महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। आगामी दिनों में राम नवमी, दशहरा, ईद, दिवाली, गुरु नानक जयंती व अन्य त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से इसे लागू किया है। इससे पहले 14 जून से 10 अगस्त तक फिर 16 अगस्त से 10 अक्टूबर तक धारा 144 लागू की गई थी। बीते 10 महीने से जिले में छह महीने तक निषेधाज्ञा लागू है।  
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ये गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित
- सोशल मीडिया पर कोरोना संबंधी कोई भी अप्रमाणित सूचना प्रेषित नहीं होगी। 
- सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
- 14 दिन की यात्रा कर आए व्यक्ति को 1800-180-5145 पर सूचना देनी होगी।
- यात्रा करके आए व्यक्ति में खांसी, बुखार लक्षण होने पर स्वयं आइसोलेट होना होगा।
- कोरोना संक्रमण बढ़ने पर क्षेत्रों को सील करना, व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
- जिले में बिना अनुमति कोई धरना, जुलूस व सामूहिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा।
- पतंग उड़ाने में सिंथेटिक व चाइनीज मांझा, सीसा लेपित धागे का प्रयोग नहीं होगा।
- पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर बिना पूर्वानुमति के खड़े नहीं हो सकेंगे।
- कोई भी व्यक्ति शस्त्र, अग्नेयास्त्र, लाठी, बल्लम लेकर नहीं चलेगा।
- सड़क जाम, सार्वजनिक स्थान पर मदिरापन का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- बिना नंबर की गाड़ी व खुली बोतल में पेट्रोल पंप संचालक पेट्रोल नहीं देंगे।
- परीक्षा केंद्रों पर तैनात कर्मियों के अलावा 200 मीटर परिधि में कोई अन्य खड़ा नहीं होगा।
- सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर, आतिशबाजी, साउंड प्रतियोगिता नहीं होगी।

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