आगरा में पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में अदालत ने सदर थाना क्षेत्र के राजपुर चुंगी निवासी जावेद सिद्दीकी को दोषी माना। एडीजे-5 मृदुल दुबे ने उसे आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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थाना सदर बाजार में जिला फिराेजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र के गांव नगला बरी निवासी फरमान ने तहरीर दी थी। बताया था कि उन्होंने अपनी बहन नुसरत का निकाह जावेद सिद्दीकी के साथ किया था। बाद में आरोपी जावेद ने दूसरी शादी कर ली। वह बहन के साथ मारपीट करने लगा। विरोध करने पर 25 सितंबर 2018 को आरोपी ने दूसरी पत्नी के साथ मिलकर बहन की गला दबाकर हत्या कर दी।
पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया। विवेचक ने विवेचना में दूसरी पत्नी का नाम निकाल दिया। आरोपी जावेद के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया था। संवाद