आगरा। रुपये लेने के बाद भी बैनामा नहीं करने पर पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य पारूल कोशिक ने एडीए को आदेश दिया कि 60 दिन के अंदर 10 प्रतिशत की छूट देकर भूखंड का वादी के हक में बैनामा करें।
थाना सदर क्षेत्र के शहीद नगर निवासी वेद प्रकाश गौतम ने वाद दायर कराया था। बताया कि उन्होंने ताजनगरी द्वितीय चरण योजना में दिव्यांग कोटे में भूखंड खरीदने के लिए आवेदन किया था। समस्त राशि जमा करने के बाद भी एडीए उनके हक में बैनामा नहीं किया। शिकायत पर उल्टे 2.96 लाख रुपये की मांग की गई। उन्होंने कहा कि शासनादेश के अनुसार वह दिव्यांग श्रेणी में हैं। वह 10 प्रतिशत छूट पाने के अधिकारी हैं।