होटल कारोबारियों ने उठाया सवाल
होटल कारोबारियों का कहना है कि शहर में तमाम गैर पंजीकृत होटल संचालित हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। बड़ी संख्या में छोटे होटल हैं जो 300 मीटर से कम के भूखंड पर और 15 मीटर से कम ऊंचे हैं, उन्हें भी सुरक्षा मानकों के नाम पर परेशान किया जा रहा है।
परेशान किया जा रहा
आगरा होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश चौहान ने कहा कि सराय एक्ट का लाइसेंस देने वाली कमेटी में एडीए भी सदस्य है। उनकी सहमति पर सराय एक्ट में पंजीकरण होता है। जो होटल अवैध हैं, उन पर कार्रवाई की जगह सराय एक्ट वाले होटलों को परेशान किया जा रहा है।
नोटिस के बाद कार्रवाई
आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ ने कहा कि विकास प्राधिकरण अग्निशमन विभाग के सुरक्षा मानकों के पालन कराने के लिए नोटिस दे रहा है। पिछले दिनों संयुक्त सर्वे हुआ था उसके बाद नोटिस की कार्रवाई की जा रही है। जिन होटलों का पंजीकरण नहीं है और जो बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बने हैं उन्हें भी नोटिस दिए जा रहे हैं।