आगरा। फर्जी दान पत्र में गवाह बनकर हस्ताक्षर करने के मामले में थाना सदर क्षेत्र के नैनाना ब्राह्मण निवासी अंकित ने अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई कर जिला जज संजय कुमार मलिक ने रिहाई के आदेश दिए।
थाना मलपुरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार प्राग देवी उर्फ प्रिया ने तहरीर दी थी। बताया था कि उनकी गांव रमपुरा में पैतृक जमीन थी। बहन राधा ने उनका नाम और अंगूठा निशानी लगाकर जमीन के दान पत्र में आरोपी अंकित को गवाह बनाया। 6 अगस्त 2024 को जमीन का एक अन्य युवक को दान पत्र कर दिया गया। संवाद