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यूपी: गला काटकर युवक को उतारा था माैत के घाट, दोषी जैनुद्दीन को उम्रकैद की सजा; कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Sat, 17 Oct 2026 08:36 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

सार

पुलिस ने आरोपी जैनुद्दीन को हिरासत में लिया था। उसके कब्जे से हंसिया, खून से सने कपड़े व अन्य सामान बरामद किया था। अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी सहित 11 गवाह अदालत में पेश किए गए।
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कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा। - फोटो : ANI
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विस्तार
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18 वर्षीय अरशद की गला काटकर निर्मम हत्या के मामले में मोबाइल की लोकेशन, कॉल डिटेल, खून के निशान और हत्या में प्रयुक्त हंसिया आरोपी के खिलाफ अहम साक्ष्य बने। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत कुमार सरोज ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर जिला फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र के अजमेरी गेट निवासी जैनुद्दीन को दोषी पाते हुए उम्रकैद के साथ 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी।
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घटना 21 अगस्त, 2021 की है। दीनमोहम्मद ने थाना फतेहाबाद में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उनका 18 साल का बेटा अरशद मयूरी चलाता था। सुबह घर से गया था देर रात तक वापस लौटकर नहीं आया। फोन भी बंद आ रहा था। तलाश करने पर भी नहीं पता चल सका। रात 11 बजे पुलिस ने नगला बरी तिराहे पर बेटे की हत्या की जानकारी दी। वह मौके पर पहुंचे, देखा तो किसी ने बेटे की गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी जैनुद्दीन को हिरासत में लिया था। उसके कब्जे से हंसिया, खून से सने कपड़े व अन्य सामान बरामद किया था। अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी सहित 11 गवाह अदालत में पेश किए गए।

हत्या से पहले अरशद के साथ था आरोपी
गवाह हिदायतुल्ला ने अदालत में बताया कि घटना वाली रात उन्होंने अरशद और जैनुद्दीन को ई-रिक्शा से जाते देखा था। पूछने पर अरशद ने फतेहाबाद जाने की बात कही थी।
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कॉल डिटेल और लोकेशन से जुड़ी कड़ियां
अदालत ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) में पाया कि घटना वाले दिन अरशद और आरोपी के बीच कई बार बातचीत हुई थी। आरोपी के मोबाइल की लोकेशन भी घटनास्थल के पास मिली थी। अरशद के मोबाइल से रात करीब साढ़े 11 बजे उसके पिता के नंबर पर संपर्क हुआ।

धुले कपड़ों पर मिले रक्त के निशान
पुलिस ने गिरफ्तारी के समय आरोपी के बैग से घटना के वक्त पहने गए बताए गए कपड़े बरामद किए थे। गवाह के अनुसार, कपड़े धुले हुए थे, फिर भी उन पर खून के हल्के धब्बे दिखाई दे रहे थे। इन्हें जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। रिपोर्ट में हंसिया और खून लगी मिट्टी पर मानव रक्त पाया गया, जबकि कपड़ों पर रक्त विघटित अवस्था में मिला।
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