आगरा। बिना लाइसेंस दवा बेचने के मामले में थाना फतेहाबाद क्षेत्र के रसूलपुर निवासी जय प्रकाश ने अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार ने स्वतंत्र गवाह के अभाव में रिहाई के आदेश दिए।
थाना फतेहाबाद में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 26 मई 2023 को औषधि निरीक्षक ने गोपनीय सूचना पर फतेहाबाद-बाह बाईपास रोड स्थित बिना नाम की दुकान पर बिना लाइसेंस दवा बेचने के आरोप में छापा मारा था। दुकान के अंदर से दवाएं जब्त की थीं।
जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिए कि आरोपी और उसके पिता दोनों फार्मासिस्ट हैं। 2023 में उनका लाइसेंस निरस्त हो गया था। उन्होंने पुनः आवेदन किया था। बरामद दवा जांच में सही पाई गई है। बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं है। संवाद