आगरा। गांजा बरामदगी के मामले में नाई की मंडी निवासी महेश ने अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। स्वतंत्र गवाह के अभाव में अपर सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना सिंह ने स्वीकार कर मंगलवार को रिहा करने के आदेश दिए।
थाना नाई की मंडी में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 22 जनवरी को पुलिस चेकिंग कर रही थी। उस दौरान आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा। घेराबंदी कर हिरासत में लिया। उसके कब्जे से 225.36 किग्रा गांजा बरामद हुआ। अदालत में पेश कर जेल भेजा था। पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। माल बरामदगी का स्वतंत्र गवाह भी नहीं था।