दुष्कर्म और अवैध धर्मांतरण के आरोप में जेल में बंद गुलशेर को जिला अदालत ने सशर्त जमानत दे दी है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और बाद में उसका उत्पीड़न जारी रखा। सुनवाई के दौरान अदालत को पता चला कि पीड़िता आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी आठ प्राथमिकी दर्ज करा चुकी है।
महिला के साथ दुष्कर्म कर अवैध धर्मांतरण के मामले में थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के चूड़ी बाजार निवासी आरोपी गुलशेर ने अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने सशर्त स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दे दिए।
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थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आरोपी गुलशेर ने उन्हें अपनी बातों में फंसाया। इसके बाद लव जिहाद में फंसाकर दुष्कर्म किया और एक बच्चे की मां बना दिया। बच्चे को अपनाने की कहने पर आरोपी ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। विरोध पर परित्याग कर दिया। तब से वह ई-रिक्शा चलाकर स्वयं अपना और अपने बच्चे का भरण पोषण कर रही है। इसके बाद भी आरोपी का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ।
परेशान होकर 2022 में प्राथमिकी दर्ज करा दी। जमानत पर बाहर आने के बाद पीड़िता पर समझौते का दबाव बनाने लगा। आरोपी के पिता ने पीड़िता के नाम मकान का बैनामा कर दिया। इसके बाद भी आरोपी ने मारपीट कर उस मकान पर भी कब्जा कर लिया। जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के दौरान अदालत को ज्ञात हुआ कि पीड़िता पूर्व में भी आरोपी के खिलाफ आठ प्राथमिकी दर्ज करा चुकी है।