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गैंगरेप करने वाले पिता-पुत्र सहित तीन लोगों को उम्रकैद

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एटा। 13 वर्षीय किशोरी को अगवा करने के बाद उसके साथ गैंगरेप करने वाले पिता पुत्र सहित तीन लोगों को पोक्सो एक्ट कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर पांच लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। इसमें से कोर्ट ने दो लाख 80 हजार रुपये पीडित पक्ष के लिए देना निर्धारित किया है।
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थाना जैथरा क्षेत्र निवासी एक पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया था। उसकी 13 वर्षीय बेटी को राकेश उर्फ जयप्रकाश पुत्र जगत सिंह निवासी खेरिया कलां, नेत्रपाल और उसका बेटा विनोद निवासी जिरस्मी 14 जून 2014 अगवा करके ले गए थे। इसके बाद आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया था। दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच करते हुए घटना से जुड़े साक्ष्य एवं गवाह कोर्ट में पेश कर दिए थे। जिसे लेकर पोक्सो एक्ट कोर्ट की विशेष न्यायाधीश पारूल जैन के समक्ष मामले की सुनवाई की गई। जहां अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी एडीजीसी अभिनंदन यादव ने की। दोनों तरफ से दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने तीनों लोगों को दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं कोर्ट ने आरोपियों पर पांच लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।
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