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तीन गेस्ट हाउस संचालकों पर जुर्माना, डीजे मशीन की सीज

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तीन गेस्ट हाउस संचालकों पर जुर्माना, डीजे मशीन की सीज - फोटो : अमर उजाला
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एटा। शादी समारोह में देर रात तक डीजे बजाना गेस्ट हाउस संचालकों पर भारी पड़ गया। कोतवाली नगर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए तीन गेस्ट हाउस संचालकों के यहां डीजे मशीन सीज की। वहीं गेस्ट हाउस संचालक पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी गेस्ट हाउस में होने वाले शादी समारोह में देर रात डीजे बजने का सिलसिला थम नहीं रहा है। उसी आदेश का पालन कराने को लेकर एसएसपी आशीष तिवारी के निर्देश पर कोतवाली नगर पुलिस ने देर रात करीब साढ़े ग्यारह बजे आगरा रोड स्थित दीप आशीष, दीक्षित और फरहा गेस्ट हाउस पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने तीन डीजे मशीन सीज करते हुए उनके संचालक दिवाकर पुत्र बलवीर निवासी भगीपुर, आकाश पुत्र ओंकारसिंह निवासी मारहरागेट और सौरभ पुत्र अशोक निवासी अशोक नगर के खिलाफ दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। कोतवाली नगर प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि डीजे मशीन को सीज कर दिया गया है। जो कोर्ट के आदेश पर रिलीज की जाएगी। बताते चले कि इससे पहले एसएसपी आशीष तिवारी पुलिस लाइन सभागार में गेस्ट हाउस संचालकों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश भी जारी कर चुके है। बावजूद इसके देर रात डीजे बजाने पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बता दें कि जिले में 78 मैरिज होगी हैं जिनमें से 55 तो अकेले एटा शहर में ही हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन होगा। देर रात तक डीजे नहीं बजाने दिया जाएगा। अभी तीन गेस्ट हाउस पर कार्रवाई की गई है। इस तरह की कार्रवाई आगे भी होती रहेंगी।
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आशीष तिवारी, एसएसपी
यह है न्यायालय का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि किसी भी शादी समारोह में रात को दस बजे बाद डीजे नहीं बजना चाहिए। अगर कोई दस बजे के बाद डीजे बजाना है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पूर्व में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने भी जारी किए थे आदेश
नगर में शादी समारोह में देर रात तक डीजे बजाए जा रहे हैं। इसको लेकर पूर्व में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट तथा एसडीएम सदर महेंद्र सिंह तंवर ने भी आदेश जारी किया था, जिसमें साफ कर दिया था कि अगर किसी भी गेस्ट हाउस में दस बजे बाद डीजे बजता मिलेगा तो इसके लिए संचालक जिम्मेदार होंगे।
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