मैनपुरी। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर अब परिवहन विभाग शिकंजा कसेगा। परिवहन विभाग को जांच के लिए ब्रीद एनलाइजर मिल गए हैं। जल्द ही विभाग की ओर से अभियान चलाया जाएगा। पकड़े जाने पर पांच हजार का जुर्माना भरना होगा। साथ ही तीन महीने जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
एआरटीओ राजेश कर्दम ने बताया कि अभी तक जिले में ब्रीद एनलाइजर यंत्र नहीं होने से इसकी कमी खलती थी। वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोग भी झूठ बोलकर निकल जाते थे। विभाग के पास कोई सबूत नहीं होता था। इसकी रोकथाम के लिए विभाग ने शासन से ब्रेथ एनलाइजर की मांग की थी। जो जिले के परिवहन विभाग को उपलब्ध करा दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि फिलहाल दो ब्रीद एनलाइजर मिले हैं। अब जल्द ही अभियान चलाया जाएगा। शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा तीन महीने की सजा भी हो सकती है। विभाग द्वारा काटा गया जुर्माना विभाग में जमा नहीं करके कोर्ट में जमा कराना होगा।
ऐसे काम करता है ब्रीद एनलाइजर
ब्रीद एनलाइजर व्यक्ति की सांस के आधार पर यह तय करता है कि उक्त व्यक्ति ने शराब पी है या नहीं। इसके साथ इस यंत्र से यह भी पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति ने कितनी मात्रा में अल्कोहल का सेवन कर रखा है।