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किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म में दो को सजा

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फिरोजाबाद। अपर जिला जज जय सिंह पुंडीर ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को दो आरोपियों को दस-दस और एक अपहरण के मामले में एक आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई है। आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं, एक आरोपी के उपस्थित न होने पर उसका वारंट बनाकर एसएसपी को भेजा गया है।
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किशोरी के पिता ने पचोखरा थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसकी बेटी तीन मई 2001 को शाम करीब सात बजे खेत गई थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी। इस दौरान जानकारी मिली कि प्रमोद कुमार, विजय सिंह निवासी कोटकी थाना पचोखरा और वीनू निवासी सुजातनगर थाना पचोखरा अपने साथी अचल सिंह और सत्यशील के साथ बहला फुसलाकर अगवा कर ले गए हैं।

तहरीर पर पचोखरा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। किशोरी को बरामद करने के साथ ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वे बाद में जमानत पर रिहा हो गए। पुलिस ने कोर्ट में चार्टशीट दाखिल कर दी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह यादव ने आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य और गवाह पेश किए। इस पर अपर जिला जज जय सिंह पुंडीर ने किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म के मामले प्रमोद कुमार और वीनू को दोषी पाते हुए दस-दस साल की सजा सुनाई। साथ ही दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

वहीं, विजय सिंह को किशोरी के अपहरण में दोषी पाने पर पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। फैसले के दौरान विजय सिंह के न्यायालय में उपस्थित न होने पर उसके वारंट बनाकर एसएसपी को भेजा गया है। वहीं अचल सिंह और सत्यशील की फाइल पर हाईकोर्ट के आदेश पर अलग से सुनवाई हो रही है।
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