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भाभी की बहन से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल सजा

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मथुरा। भाभी की नाबालिग बहन के साथ दुराचार करने वाले को पॉक्सो कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने दस वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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बरसाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाला मोहन श्याम 25 नवंबर 2014 को अपनी भाभी के मायके पहुंचा और कहा कि उनका प्रसव होने वाला है। काम के लिए उनकी छोटी बहन को मेरे साथ भेज दो। वह भाभी की नाबालिग बहन को बाइक पर बैठाकर ले आया। 29 नवंबर को किशोरी की मां बेटी की ससुराल पहुंची। उसे यहां छोटी बेटी दिखाई नहीं दी। मां ने मोहन श्याम के खिलाफ किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने एक दिसंबर 2014 को किशोरी को बरामद कर लिया। चिकित्सीय परीक्षण में उसके साथ दुराचार किए जाने की पुष्टि हुई। मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट विवेकानंद शरण त्रिपाठी के यहां हुई। अदालत ने मोहन श्याम को दस वर्ष की कैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। शासन की ओर से इस मामले की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रवीन चौधरी ने की।
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