एटा। तापमान में बढ़ोत्तरी के साथ ही आग का तांडव शुरू हो गया है। गर्मी के ताप में उठने वाली चिंगारी ने विगत 18 दिन (एक से 18 अप्रैल) में 30 किसानों की फसल को राख कर दिया। सबसे अधिक अलीगंज तहसील क्षेत्र में 14 किसानों की फसल जलकर राख हो गई।
आग की लपटो से किसानों को बर्बाद कर रही है। एक से 18 अप्रैल तक 30 किसानों की फसल पूरी तरह राख हो चुकी है। आधे से अधिक किसानों की फसल में बिजली के तारों से उठने वाली चिंगारी अथवा जर्जर विद्युत तार का टूटकर गिरना मुख्य वजह रही। अलीगंज तहसील में कुल 14 किसानों की फसल जलकर राख हुई। इसमें से आठ किसानों की फसल बिजली के तार और छह किसानों की अज्ञात कारणों से फसल जली। वहीं जलेसर में दस में से पांच किसानों की फसल बिजली के तार और पांच की अज्ञात कारणों से राख हुई। वहीं एटा सदर तहसील में छह किसानों की फसल में आग लगी है। इसमें से चार किसानों की बिजली के जर्जर तार टूटकर गिरने से फसल में आग लगी है।
इस तरह मिलता है मुआवजा
मंडी समिति सचिव अशोक सोलंकी ने बताया कि ढाई एकड़ तक फसल जलने पर 15 हजार, ढाई एकड़ से अधिक फसल जलने पर 20 हजार और पांच एकड़ फसल जलने पर 30 हजार रुपये का मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है।
तहसील की रिपोर्ट पर दिया जाता है मुआवजा
बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता सोपाल सिंह ने बताया कि तहसील से आने वाली रिपोर्ट के आधार पर किसान को मुआवजा राशि का चेक मुहैया कराते हैं। अभी तक उनके पास दो सदर और दो अलीगंज तहसील क्षेत्र के किसानों की रिपोर्ट तहसील से प्राप्त हुई है।
30 किसानों की गेहूं की फसल में लगी आग
17 किसानों की बिजली के तार से लगी आग
13 किसानों की फसल में आग लगने के कारण नहीं चल मालूम
15 हजार ढ़ाई एकड़ फसल जलने का है मुआवजा
30 हजार पांच एकड़ फसल में आग पर मिलता है मुआवजा राशि
76 मैरिज होम में नहीं आग बुझाने सुरक्षा के दायरे से बाहर
एटा। कई अग्निकांड होने के बावजूद मैरिज होम और गेस्ट हाउस संचालक सुरक्षा के उपायों के प्रति संवेदनशील नहीं है। हालांकि अग्निशमन विभाग नोटिस जारी हो चुका है। अब सुरक्षा के इंतजाम न करने पर गेस्ट हाउस और मैरिज होम सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। शादी समारोह के दौरान आग से जनहानि को रोकने के लिए अग्निशमन विभाग की ओर से जिले के मैरिज होम और गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया गया। इनमें से 76 मैरिज होम और गेस्ट हाउस में सुरक्षा के उपाय नहीं मिले।
आंकड़ों पर नजर
150 से ज्यादा है जिले में गेस्ट हाउस
76 गेस्ट हाउसों में नहीं है अग्रि सुरक्षा की व्यवस्था
133 धारा के तहत जारी किए जा चुके है नोटिस
नोटिस के बाद भी मैरिज होम संचालकों ने आग पर काबू करने के मानक पूरे नहीं किए है। नोटिस जारी किए जा चुके है। इसके साथ ही तीनों एसडीएम को आगे की कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
शिवदयाल शर्मा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी