फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

चरस तसकर को बारह साल का कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
फिरोजाबाद।अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम आरपी सिंह ने चरस के आरोपी को 12 साल की सजा व एक लाख का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना दक्षिण क्षेत्र के रोडबेज बस स्टेंड पर 21 जनवरी 16 को थाना पुलिस ने नगला खंगर के धनोई निवासी हिमांचल पुत्र रामगोपाल को चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पिछले करीब 22 माह से चल रहा मामला अपर जिला सत्र न्याया धीश प्रथम रामपाल सिंह के न्यायालय में पहुंचा।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने ही सभी पक्षकारों को सुनने के साथ ही गवाहों के बयानों को भी सुना। सरकार की ओर से पैरवी एडीजीसी आरिफ खान ने करते हुए कहा कि नशीली वस्तुओं की बिक्री से समाज के युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। उनके तर्कों को ही सुनने के बाद चरस के आरोपी हिमांचल को 12 वर्ष की सजा सुनाने के साथ एक लाख का अर्थदंड लगाया है। इसे अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें