फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम मृदुल दुबे ने महिला से मारपीट एवं दुष्कर्म के आरोपी दो सगे भाइयों को बीस-बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 40-40 हजार का अर्थदंड लगाया है।
मामला महिला थाना का 15 जुलाई 2015 का है। मैनपुरी के निवासी महिला से जितेंद्र निवासी दीन नगरिया, कुरावली मैनपुरी व हाल निवासी लेबर कालोनी शिकोहाबाद ने 51 हजार रुपया उधार लिए थे। एक माह में वापस करने का वायदा किया था।
16 जुलाई 2015 को पैसे वापस देने को कहा था। महिला का आरोप है जितेंद्र के घर पहुंची तो उसने पैसे देने से इंकार कर दिया। घर में बंद करके लाठी डंडों से पिटाई की। मुंह में कपड़ा ठूंसकर आजाद व जितेंद्र ने दुष्कर्म किया था। महिला को मृत समझकर घर से बाहर फेंक दिया।
पीड़िता ने एसएसपी से शिकायत की। मामला महिला थाने में दर्ज हुआ था। पुलिस ने विवेचना कर आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। यह मामला सुनवाई को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम मृदुल दुबे के न्यायालय में पहुंचा। अभियुक्त पर न्यायालय ने आरोप लगाए।
आरोपों से इंकार करते हुए सत्र परीक्षण की मांग की। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र राठौर ने की। जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र राठौर ने बताया कि अपरसत्र न्यायाधीश ने जितेंद्र व आजाद को सजा सुनाई। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में पुष्पा व रेनू को दोषमुक्त किया है।