फिरोजाबाद। सिरसागंज के सपा विधायक हरिओम यादव और उनके बेटे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप यादव छोटू की मुश्किलें फिर बढ़ सकती है। जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा मिसिंग क्राइम नंबर पर जमानत निरस्त के लिए नोटिस जारी कर 12 जुलाई को दोनों को न्यायालय में पेश होने के निर्देश दिए हैं।
सिरसागंज विधायक हरिओम यादव और उनके पुत्र पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप यादव उर्फ छोटू जानलेवा हमले के मामले में एक-एक माह की जेल काट कर आए थे। जेल से रिहा हुए उन्हें अभी दो माह भी नहीं गुजरे कि न्यायालय ने उन्हें पुन: पेशी के लिए नोटिस भेजा है। न्यायालय ने विधायक और उनके पुत्र की जमानत को निरस्त करने के लिए नोटिस भेजा है।
पिता-पुत्र को 12 जुलाई को न्यायालय में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। सोमवार को नोटिस थाने पहुंच गया। इस संबंध में इंस्पेक्टर विजय गौतम ने बताया कि न्यायालय से नोटिस प्राप्त हुआ है। जिसे शीघ्र ही तामील करा दिया जाएगा। इसके बाद जो न्यायालय का आदेश होगा उस पर कार्य किया जाएगा।