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दुष्कर्म पीड़िताओं की मदद करेंगे पैरालीगल वालंटियर

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मैनपुरी। दुष्कर्म पीड़िताओं की मदद अब पैरालीगल वालंटियर करेंगे। संबंधित क्षेत्र में पीड़िता के घर पहुंचकर कार्रवाई कराएंगे। पुलिस से लेकर अदालत तक की प्रक्रिया तक पीड़ित और परिजनों की विधिक मदद करेंगे। समस्या होने पर संबंधित अधिकारियों से मिलकर समस्या का समाधान कराएंगे।
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विधिक सेवा प्राधिकरण ने दुष्कर्म पीड़िता और परिजनों को न्याय दिलाने सहित आरोपियों को सजा दिलाने के लिए नई व्यवस्था की है। प्राधिकरण ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं को कानूनी मदद दिलाने की पैरालीगल वालंटियर को जिम्मेदारी सौंपी है। कानूनी जानकारी के अभाव में गरीब परिवारों को दुष्कर्म की घटना के बाद थाने से लेकर अस्पताल तक परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई परिवार तो लोक लाज के भय से दुष्कर्म की घटनाओं की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराते हैं।

अब पैरालीगल वालंटियर संबंधित क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं पर स्वत: पीड़िता के घर पहुंचकर थाने से लेकर अदालत तक की कार्रवाई कराने में पीड़ित परिवार की मदद करेंगे। समस्या का समाधान संबंधित अधिकारी से मिलकर कराएंगे। कानूनी अड़चन आने पर विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद लेंगे। गरीब परिवारों को मुकदमा लड़ने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण निशुल्क वकील दिलाया जाएगा।
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