फिरोजाबाद। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा में संशोधन किया है। महापौर से लेकर पंचायत सदस्य तक के प्रत्याशियों की चुनावी व्यय की सीमा बढ़ाई गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार महापौर का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अब बीस लाख रुपये तक चुनावी व्यय कर सकते हैं। बशर्ते संबंधित निकाय में वार्डों की संख्या अस्सी से कम हो। पहले महापौर पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के अधिकतम चुनावी व्यय की सीमा साढ़े बारह लाख तय की गई थी। वहीं पार्षद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी भी अब दो लाख रुपये तक चुनावी खर्च कर सकते हैं। पहले यह सीमा एक लाख रुपये थी।
आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी आठ लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं। लेकिन शर्त है कि संबंधित नगर पालिका में वार्डों की संख्या 55 या उससे अधिक हो।
राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्याधिकारी जय प्रकाश सिंह द्वारा जारी निर्देशों के तहत 55 या उससे अधिक वार्डों वाली नगर पालिकाओं में सदस्य पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अब डेढ़ लाख रुपये और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अपना अधिकतम चुनावी खर्च डेढ़ लाख रुपये और सदस्य पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की चुनावी व्यय सीमा बीस हजार से बढ़ाकर तीस हजार कर दी गई है।