गंभीर अपराध के केस में 24 गवाहों को मिलेगी सुरक्षा
साक्षी सुरक्षा योजना में थानाध्यक्ष करेंगे कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। गंभीर अपराध के 11 मुकदमों के 24 गवाहों को गवाही के लिए सुरक्षा मिलेगी। घर से गवाही के लिए पुलिस उनको अदालत तक लाएगी। गवाही के बाद पुलिस सुरक्षा मेें ही उनको घर तक भेजा जाएगा। गंभीर अपराधों में गवाह अदालत में हर हाल में गवाही दे सकें। इसके लिए व्यवस्था की गई है।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद गंभीर अपराधों में सजा का प्रतिशत बढ़ाने केे लिए गंभीर अपराध के गवाहों को सुरक्षा देने की योजना बनाई गई है। अदालत में गवाह बिना भय के गवाही दे सकें इसके लिए पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है। गंभीर अपराध वाले मुकदमों में गवाहों को पुलिस सुरक्षा देगी। साक्षी सुरक्षा योजना के तहत गंभीर अपराध के मुकदमे के गवाहों को वरीयता दी जाएगी। हत्या, अपहरण, दुष्कर्म, दुष्कर्म के बाद की गई हत्या केे मुकदमे के गवाहों को पुलिस सुरक्षा देने को कहा गया है। गवाहों के रहने वाले स्थान के थानाध्यक्ष गवाहों को सुरक्षा देंगे। अगर किसी अन्य मुकदमे के गवाह गवाही देने के लिए सुरक्षा मांगेंगे तो उनको भी सुरक्षा दी जाएगी।
तय तारीख पर कराई जाएगी गवाही
मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए गंभीर अपराध के मुकदमे में तय तारीख पर ही गवाही कराई जाएगी। गवाह बिना गवाही दिए वापस नहीं लौैटें इसके लिए साक्षी सुरक्षा योजना केे तहत काम होगा। पुलिस सुरक्षा में आने वाले गवाह की तय तारीख पर ही अदालत में गवाही कराने का अभियोजन पक्ष पर जोर रहेगा।
गवाह तय तारीख पर गवाही दे इसके लिए निर्देश मिले हैं। गवाही के लिए सुरक्षा मांगने वाले गवाहों के संबंध में जानकारी करके सूची देने को एडीजीसी से कहा गया है। पुलिस सुरक्षा में आने वाले गवाहों की उसी दिन गवाही कराने की हिदायत दी गई है।
पुष्पेंद्र सिंह चौहान, डीजीसी फौजदारी