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लूट में दो को पांच साल की सजा

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अदालत। - फोटो : amar ujala
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फिरोजाबाद। स्वर्णकार से आभूषण का थैला लूट के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को पांच-पांच साल क ी सजा और जुर्माना भरने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने तीन अन्य को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
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विगत सात सितंबर 2017 को थाना क्षेत्र के मोहल्ला फूलपुरिया निवासी स्वर्णकार चंद्रपाल सिंह चंदेल से मोटर साईकिल सवार तीन युवक सोने के आभूषणों से भरा थैला छीन कर फरार हो गए थे। इस दौरान फायरिंग भी हुई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद मामले में पांच के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किया।

जहां सत्र परीक्षण के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रिजवान अहमद की अदालत ने आरोपी रंजीत ओर घनश्याम को धारा 412 के तहत दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा एवं दस-दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने के निर्देश दिए हैं। जबकि इसी मामले में आरोपी शिवा वर्मा, मुरारीलाल बघेल औरअंशुल गुप्ता को दोष कर दिया।
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मामले में दोषमुक्त करार दिए गए अभियुक्त शिवा वर्मा की ओर से शशिकांत पाराशर और प्रेमासागर एडवोकेट, मुरारीलाल की ओर से रंजीत सिंह जादौन और अंशुल गुप्ता की ओर से प्रेम कुमार कश्यप एडवोकेट ने पैरवी की थी।
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