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किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने पर दो को बीस साल की सजा

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कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम राकेश के कुमार के न्यायालय ने किशोरी को अगवा करके दुष्कर्म करने पर दो दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया है। वहीं पीड़िता को नियमानुसार क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया है।
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अमांपुर के एक गांव की किशोरी को 18 मार्च 2014 को घर से गांव का ही शैलेंद्र सिंह अपने बहनोई वीरेश निवासी सलेमपुर निधौलीकलां एटा के साथ अगवा कर ले गया। काफी तलाश के बाद भी जब किशोरी का पता नहीं चला तो 24 मार्च को दोनों को नामजद करते हुए कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार यादव ने मामले की पैरवी की। कोर्ट ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य एवं गवाहों के बयान आदि के आधार पर दोनों को दोषी पाया। कोर्ट ने धारा 363 के तहत 5-5 साल की सजा व 10-10 हजार का जुर्माना, धारा 366 के तहत 7-7 साल की सजा व 10-10 हजार रुपये का जुर्माना एवं धारा 376 घ में 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा एवं 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष का साधाराण कारावास भुगतना होगा। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से नियमानुसार पीड़िता को क्षति पूर्ति दी जाएगी।
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एसपी ने की मामले की पैरवी
पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सोनकर ने बताया कि उन्होंने इस मामले की स्वयं पैरवी की। जिसके चलते दोनों दोषियों को कड़ी सजा मिल सकी।
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