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हत्या में तीन को दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास

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डेमाे - फोटो : file photo
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मथुरा। छह वर्ष पूर्व मांट के गांव जाबरा में जमीन के विवाद में हुई हत्या के मामले में गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन अभियुक्तों को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है । न्यायालय ने तीनों को जेल भेजा है। हत्या में शामिल एक अभियुक्त की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
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20 मई 2012 को मांट के गांव जाबरा निवासी सुभाष अपने पिता गिरीश कुमार के साथ खल लेने जा रहा था। रास्ते में ग्रामीण अजीत, पुष्पेन्द्र, सुभाष और सतीश ने चारपाई की पाटी और सरिया से हमला बोलकर गंभीर रूप से घायल कर दिया । दो दिन बाद अस्पताल में घायल सुभाष की मौत हो गई ।

इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दस गवाहों को कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियुक्त अजीत की मौत हो गई जबकि पुष्पेन्द्र , सुभाष और सतीश को अपर सत्र न्यायाधीश-7 हरविंदर सिंह ने दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास और 11-11 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है ।
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एडीजीसी मदन मोहन उपाध्याय ने बताया कि सुभाष से अभियुक्तों की खेत को लेेकर रंजिश थी। हत्या में शामिल एक अभियुक्त की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
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