मथुरा। अब एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर एक ही राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पचास हजार से अधिक के माल के परिवहन पर ई-वे बिल साथ रखना होगा। 31 मार्च की मध्यरात्रि से नेशनल ई-वे बिल व्यवस्था लागू होने जा रही है।
नेशनल ई-वे बिल व्यवस्था में व्यापार स्थल से ट्रांसपोर्ट तक माल के परिवहन के दौरान अधिकतम 50 किमी तक की छूट प्रदान की गई है। सहायक आयुक्त सुभाष चंद्र यादव ने बताया नई व्यवस्था में रेलवे से आने वाले माल पर जिसकी कीमत 50 हजार से अधिक होगी रेलवे उसका ई-वे बिल लेकर ही जारी करेगा। उधर, जीएसटी में नेशनल ई-वे बिल व्यवस्था लागू होने के बाद व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गोवर्धन चौराहे स्थित कार्यालय पर हेल्प डेस्क खोली गई है। इस डेस्क पर व्यापारी संपर्क कर सकते हैं।