कासगंज। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में डीएम आरपी सिंह ने आदेश दिए हैं कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के दौरान जनपद में समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग एवं मॉडल शॅाप के फुटकर अनुज्ञापन मतदान की तिथि 22 नवंबर से 48 घंटे पूर्व अर्थात 20 नवंबर की शाम पांच बजे से मतदान की समाप्ति तक पूर्णता बंद रखें जाएंगे।
मतगणना दिवस एक दिसंबर को पूर्व रात्रि 12 बजे से मतगणना समाप्ति के दिनांक को रात्रि 12 बजे तक मादक पदार्थों की बिक्री और जनपद की समस्त आबकारी दुकानें बंद रखी जाएंगी।